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आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0,समय पर क्रेडिट सहायता के ज़रिए बिज़नेस की मज़बूती बढ़ाना

Abhinesh Pandey September 7, 2026

 

ईसीएलजीएस 5.0 बाहरी व्यवधानों से प्रभावित व्यवसायों को लक्षित क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करती है। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी द्वारा क्रियान्वित यह योजना पात्र ऋणदाता संस्थानों को कम क्रेडिट जोखिम के साथ अतिरिक्त कार्यशील पूंजी देने में सक्षम बनाती है। यह सरकार समर्थित गारंटियों के माध्यम से एमएसएमई, पात्र गैर-एमएसएमई व्यवसायों और अनुसूचित यात्री एयरलाइंस का समर्थन करती है। कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू किए गए ईसीएलजीएस के पूर्ववर्ती चरणों के आधार पर, यह योजना व्यावसायिक निरंतरता को समर्थन देने के साथ-साथ संस्थागत ऋण तक पहुंच को मजबूत करती है। व्यापक पहुंच, जन समर्थ पोर्टल के माध्यम से डिजिटल पहुंच तथा बैंकों और वित्तीय संस्थानों की भागीदारी ने इसके दायरे का विस्तार किया है। तरलता में सुधार, रोजगार की सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करके, ईसीएलजीएस 5.0 वैश्विक अनिश्चितता के दौर में व्यावसायिक लचीलेपन और सतत आर्थिक विकास में योगदान देती है।

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*बाहरी आर्थिक झटकों के दौरान उद्यमों को सहायता*

भारत भू-राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच आर्थिक विकास को बनाए रखने, आजीविका की सुरक्षा करने और निर्बाध व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह के घटनाक्रम आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ा सकते हैं और विभिन्न क्षेत्रों के व्यवसायों के लिए तरलता (लिक्विडिटी) का दबाव पैदा कर सकते हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने 5 मई 2026 को आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) 5.0 को मंजूरी दी।

यह योजना नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी (एनसीजीटीसी) द्वारा क्रियान्वित की जाती है। यह पात्र व्यावसायिक उधारकर्ताओं को अतिरिक्त कार्यशील पूंजी (वर्किंग कैपिटल) देने के लिए सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएसएमई) को सरकार समर्थित क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है। इसका उद्देश्य 2.55 लाख करोड़ रुपये तक के अतिरिक्त ऋण प्रवाह को सुगम बनाना है।

यह योजना निर्बाध घरेलू उत्पादन और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करती है। यह बाहरी व्यवधानों के दौरान व्यवसायों को रोजगार बनाए रखने और आर्थिक गतिविधियों को जारी रखने में भी मदद करती है। इसके अलावा, बढ़ी हुई तरलता उद्यमों को अल्पकालिक परिचालन और वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है।

*ईसीएलजीएस का विकास*

ईसीएलजीएस को वर्ष 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य व्यवसायों को कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट से उबरने में मदद करना था। इसने सदस्य ऋणदाता संस्थानों को 100% सरकार समर्थित गारंटी के साथ अतिरिक्त ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाया। विभिन्न क्षेत्रों की बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ईसीएलजीएस क्रमिक चरणों के माध्यम से विकसित हुई है:

* ईसीएलजीएस 1.0 ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई), व्यावसायिक उद्यमों, मुद्रा उधारकर्ताओं और व्यक्तिगत व्यावसायिक ऋणों को कवर किया। 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये से अनधिक के बकाया ऋण और 60 दिनों तक के ओवरड्यू वाले उधारकर्ता इसके पात्र थे।

* ईसीएलजीएस 2.0 ने कामथ समिति द्वारा पहचाने गए 26 संकटग्रस्त क्षेत्रों और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र तक अपने दायरे का विस्तार किया। इसमें 29 फरवरी 2020 तक 50 करोड़ रुपये से अधिक और 500 करोड़ रुपये तक के बकाया ऋण तथा 60 दिनों तक के ओवरड्यू वाले उधारकर्ताओं को शामिल किया गया।

* ईसीएलजीएस 3.0 ने हॉस्पिटैलिटी, यात्रा और पर्यटन, अवकाश एवं खेल तथा नागरिक उड्डयन क्षेत्रों को सहायता प्रदान की। 29 फरवरी 2020 तक ऋण संस्थानों से क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त और 60 दिनों तक के ओवरड्यू वाले उधारकर्ता इसके पात्र थे।

* ईसीएलजीएस 4.0 ने महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया। इसमें अस्पताल/नर्सिंग होम/क्लिनिक/मेडिकल कॉलेज/ और तरल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सिलेंडर आदि के निर्माता शामिल थे। 31 मार्च 2021 तक क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त और 90 दिनों तक के ओवरड्यू वाले संस्थान इसके पात्र थे।

प्रत्येक चरण ने उभरती आर्थिक और क्षेत्र-विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार योजना के दायरे का विस्तार किया। ईसीएलजीएस 1.0 से 4.0 तक, कुल 3.68 लाख करोड़ रुपये की 1.19 करोड़ गारंटियां जारी की गईं। यह योजनाएं 31 मार्च 2023 को समाप्त हो गईं।

*ईसीएलजीएस 5.0 की मुख्य विशेषताएं*

ईसीएलजीएस 5.0 31 मार्च 2027 तक, या 2.55 लाख करोड़ रुपये की गारंटी जारी होने तक (जो भी पहले हो) प्रभावी है। इसमें एमएसएमई, पात्र गैर-एमएसएमई व्यावसायिक उधारकर्ता और अनुसूचित यात्री एयरलाइन कंपनियां शामिल हैं। उधारकर्ताओं को एनसीजीटीसी द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करना होगा, जिसमें खाता स्थिति और अन्य लागू ऋण मानदंड शामिल हैं। ऋण सहायता अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अनुसूचित शहरी सहकारी बैंकों, वित्तीय संस्थानों और पात्र गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के माध्यम से प्रदान की जाती है।

*एमएसएमई और पात्र गैर-एमएसएमईB*

* पात्र उधारकर्ता: यह योजना उन उधारकर्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनके पास 31 मार्च 2026 तक सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएसएमई) से मौजूदा कार्यशील पूंजी सुविधाएं थीं। उनके ऋण पुनर्भुगतान में 60 दिनों से अधिक का बकाया (ओवरड्यू) नहीं होना चाहिए। जिन उधारकर्ताओं ने निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसई) के तहत पहले ही अतिरिक्त ऋण प्राप्त कर लिया है, वे सीजीएसई के तहत प्राप्त राशि की सीमा तक ईसीएलजीएस 5.0 के तहत सहायता के पात्र नहीं हैं।

यह योजना सभी क्षेत्रों के एमएसएमई के लिए उपलब्ध है। पात्र गैर-एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए कुछ क्षेत्रों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है। इनमें गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), विद्युत (उत्पादन, पारेषण और वितरण), दूरसंचार सेवा प्रदाता, चीनी और एथेनॉल, तथा सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) कंपनियां शामिल हैं। इस सूची में कागज और कागज उत्पाद, शैक्षणिक संस्थान, पेय पदार्थ (चाय और कॉफी को छोड़कर) और तंबाकू भी शामिल हैं। जहां कोई उधारकर्ता पात्र और गैर-पात्र दोनों क्षेत्रों में काम करता है, वहां ऋणदाता संस्थान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र क्षेत्रों से उत्पन्न टर्नओवर के अनुपात के आधार पर पात्रता निर्धारित करता है।

* क्रेडिट गारंटी कवरेज: पात्र एमएसएमई को दिए जाने वाले ऋण के लिए 100% गारंटी और पात्र गैर एमएसएमई के लिए 90% गारंटी कवरेज।

* कोई गारंटी शुल्क नहीं: इस योजना के तहत एमएसएमई द्वारा कोई गारंटी शुल्क देय नहीं है।

सदस्य ऋणदाता संस्थान (एमएसएमई) वे ऋण संस्थान हैं जो पात्र उधारकर्ताओं को अतिरिक्त क्रेडिट सुविधाएं देने के लिए ईसीएलजीएस 5.0 के तहत पंजीकृत हैं। इसमें सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनिया )एनबीएफसी) और वित्तीय संस्थान शामिल हैं।

*अतिरिक्त ऋण सहायता: यह योजना वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही के दौरान उच्चतम फंड-आधारित कार्यशील पूंजी बकाया के 20% तक का अतिरिक्त ऋण प्रदान करती है, जिसकी अधिकतम सीमा 100 करोड़ रुपये प्रति उधारकर्ता है।

* ऋण की ब्याज दर: यह योजना सुनिश्चित करती है कि ऋण विनियमित ब्याज दरों पर उपलब्ध हों। एमएसएमई के लिए दर ईबीएलआर पर आधारित है, जबकि पात्र गैर-एमएसएमई से एमसीएलआर के आधार पर शुल्क लिया जाता है। दोनों ही मामलों में, ऋणदाता संस्थान बेंचमार्क से 0.75% अधिक तक शुल्क ले सकते हैं, जो प्रति वर्ष 9% की समग्र सीमा के अधीन है। पात्र एनबीएफसी द्वारा दिए जाने वाले ऋणों के लिए ब्याज दर 13% प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी।

* एक्सटर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट (ईबीएलआर) बैंकों द्वारा पात्र खुदरा और सूक्ष्म एवं लघु उद्यम ऋणों पर फ्लोटिंग ब्याज दरें निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली बेंचमार्क ब्याज दर है। यह बेंचमार्क भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तय किया जाता है।

* मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा तय की गई बैंकों के लिए एक आंतरिक संदर्भ दर है। यह बैंकों को विभिन्न प्रकार के ऋणों पर न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित करने में मदद करती है।

* ऋण अवधि: ऋण की अवधि पहले संवितरण (वितरण) की तारीख से 5 वर्ष होगी, जिसमें 1 वर्ष की मोहलत अवधि (मोराटोरियम) शामिल है।

*अनुसूचित यात्री एयरलाइंस*

* पात्रता की शर्त: अनुसूचित यात्री एयरलाइन क्षेत्र के व्यावसायिक उद्यम पात्र हैं यदि उनके पास 31 मार्च 2026 तक एमएसएमई से बकाया फंड-आधारित और गैर-फंड-आधारित क्रेडिट सुविधाएं थीं। उसी तारीख को क्रेडिट सुविधाओं को ‘मानक’ (एसएमए -2 को छोड़कर) के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

* क्रेडिट गारंटी कवरेज: पात्र अनुसूचित यात्री एयरलाइंस को दिए जाने वाले ऋण के लिए 90% क्रेडिट गारंटी उपलब्ध है।

कोई गारंटी शुल्क नहीं: इस योजना के तहत एमएसएमई द्वारा कोई गारंटी शुल्क देय नहीं है।

* अतिरिक्त ऋण सहायता: यह योजना निर्दिष्ट पात्रता शर्तों के आधार पर प्रति उधारकर्ता 1,500 करोड़ रुपये की सीमा के अधीन 100% तक अतिरिक्त ऋण प्रदान करती है। इसमें से 1,000 करोड़ रुपये से अधिक और 1,500 करोड़ रुपये तक की राशि की अनुमति प्रमोटरों/मालिकों के आनुपातिक इक्विटी योगदान के साथ ही दी जाएगी।

* ऋण की ब्याज दर: ऋणदाता संस्थान अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार ब्याज दर निर्धारित करेगा।

* ऋण अवधि: ऋण की अवधि पहले वितरण की तारीख से 7 वर्ष होगी, जिसमें 2 वर्ष की मोहलत अवधि (मोराटोरियम) शामिल है।

*ईसीएलजीएस 5.0 की वर्तमान प्रगति*

ईसीएलजीएस 5.0 ने अपने लॉन्च के बाद से उत्साहजनक प्रगति दर्ज की है। 20 अगस्त 2026 तक, योजना के तहत 6,73,979 गारंटियां जारी की जा चुकी हैं। गारंटीशुदा राशि 2,50,024 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। यह मजबूत वृद्धि ऋण परिवेश में योजना के तीव्र जुड़ाव को दर्शाती है। संख्या के आधार पर जारी कुल गारंटियों में एमएसएमई की हिस्सेदारी 97.3% और कुल गारंटीशुदा राशि में 80.79% रही।

पात्र उधारकर्ता जन समर्थ पोर्टल (https://www.jansamarth.in/home) के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकते हैं। पोर्टल पर आवेदन करने का तरीका जानने के लिए यहाँ क्लिक करें

योजना की पहुंच को अधिकतम करने के लिए सरकार सक्रिय रूप से जागरूकता को बढ़ावा दे रही है:

चरण 1: 20 मई से 6 जून 2026 के बीच 9 स्थानों पर आउटरीच अभियान आयोजित किए गए। ये अभियान राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियों (एसएलबीसी) के माध्यम से आयोजित किए गए। एनसीजीटीसी, PSB अलायंस, बैंकों, उद्योग संघों और उद्यमों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

चरण 2: 10 अतिरिक्त स्थानों पर आउटरीच जारी है, जिनमें से 4 पहले ही पूरे हो चुके हैं। बैंकों और एनबीएफसी का व्यापक नेटवर्क भौगोलिक और क्षेत्रीय कवरेज सुनिश्चित करता है। एमएसएमई कई संचार माध्यमों से पात्र उधारकर्ताओं तक पहुंचना जारी रखे हुए हैं।

*विकास और उद्यमशीलता को बनाए रखना*

ईसीएलजीएस 5.0 वैश्विक अनिश्चितता के दौर में व्यवसायों का समर्थन करने की भारत की प्रतिबद्धता को पुष्ट करती है। यह सरकार समर्थित गारंटियों के माध्यम से संस्थागत ऋण तक पहुंच को मजबूत करती है। यह योजना उद्यमों को संचालन जारी रखने, रोजगार बचाने और आपूर्ति श्रृंखला बनाए रखने में सक्षम बनाती है। व्यावसायिक लचीलेपन को बढ़ाकर, ईसीएलजीएस 5.0 भारत की आर्थिक विकास गति को बनाए रखने में योगदान देती है।

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