नई दिल्ली। सूरत। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में सूरत कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया है। सजा का ऐलान बाद में किया जाएगा। राहुल गांधी इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती देंगे। जिन धाराओं के तहत राहुल को दोषी करार दिया गया है, उसमें दो साल की सजा का प्रावधान है। सुनवाई के समय राहुल गांधी खुद कोर्ट में मौजूद रहे।इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद, उन्हें जमानत दे दी गई। उन्होंने कोर्ट में कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी।
यह पूरा मामला साल 2019 का है जब चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि सभी मोदी सरनेम वाले चोर हैं। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी के मामले में राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की थी। चुनावी रेली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर भाजपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी पर मानहानि का दावा ठोका था।
