
रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से विभागीय स्तर पर एक बार फिर ताजा आदेश जारी हो गया है कि सार्वजनिक स्थलों,कार्यालयों,अस्पतालों,बाजारों एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों गलियों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर अनिवार्य रुप से उपयोग में लाना होगा। कार्यालय व फैक्ट्री में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मास्क-फेस कवर उपयोग करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना प्रतिबंधित है। होम क्वारांइटन में रहे वालों को सभी दिशा निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। सोशल व फिजिकल डिस्टेंशिंग का पालन अनिवार्य होगा। सभी संभागीय आयुक्त व जिला कलेक्टरों को उक्त आदेश परिपालन के लिए शासन की ओर से भेज दिया गया है।